सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन होगी बन्द
अजमेर, 16 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले में प्रति माह पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवम्बर व दिसम्बर में कराया जाना अनिवार्य है। इससे लाभार्थियों को निरन्तर पेंशन का भुगतान जारी रहता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अनिल व्यास ने बताया कि जिला अजमेर में वर्तमान में 85.32 प्रतिशत पेंशनर्स द्वारा ही वार्षिक सत्यापन कराया गया है। विभाग द्वारा वार्षिक सत्यापन की अन्तिम तिथि 31 मई तक अन्तिम बार बढाई गई है। इस तिथि तक सत्यापन नहीं करवाने वालों की पेंशन बन्द कर दी जायेगी । सत्यापन से वंचित पेंशन्र्स 31 मई तक अपने निकटतम ई-मित्रा पर जाकर या राज एसएसपी फेस ऐप के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशनर्स के फिंगर प्रिंट नहीं आने की स्थिति में पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रा में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रा में उपखण्ड अधिकारी को पेंशनर आधार, जनाधार अपलोड करा कर ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करा सकते है।